न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
द्वारा प्रकाशित: संजीव कुमार झा
अपडेटेड शनिवार 27 मार्च, 2021 11:18 PM IST
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बता दें कि शुक्रवार तड़के, राज्य सरकार ने विदिशा, उज्जैन, ग्वालियर, नरसिंहपुर शहरों के साथ छिंदवाड़ा जिले के संसार में रविवार को बंद रखने की घोषणा की। मध्य प्रदेश सरकार ने रविवार को इंदौर, भोपाल, जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, रतलाम और खरगोन में बंद लागू करने का फैसला किया है। यानी 12 शहरों में 28 मार्च को समापन होगा।
आधे कर्मचारियों को 30 मार्च तक सरकारी कार्यालयों में बुलाया जाएगा।
यह भी निर्णय लिया गया कि 30 मार्च से आधे कर्मचारियों को इंदौर और भोपाल शहर के सरकारी कार्यालयों में बुलाया जाएगा। रोटेशन प्रणाली को पहले की तरह लागू किया जा सकता है। जिन जिलों में 20 से अधिक कोरोना मामले हैं, वहां प्रतीकात्मक रूप से होलिका दहन और शब-ए-बारात कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
भोपाल में नई गाइडलाइन लागू
आप होटल और रेस्तरां में खाने के लिए नहीं बैठ सकते। इसे केवल पैक और परिवहन किया जा सकता है।
घर पर भोजन वितरण भी रात 10 बजे तक संभव होगा।
जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर पूरी तरह से बंद रहेंगे।
नए आदेश आने तक सभी पिकनिक स्थानों को बंद कर दिया जाएगा।
सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। यहां आम लोगों का प्रवेश वर्जित है।
होली सहित सभी त्यौहार केवल घर पर रहकर मनाए जा सकते हैं।
कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं किया जा सकता है।
रात का कर्फ्यू रात 9 बजे से रात 10 बजे तक होगा।
स्टोर और अन्य संस्थान सुबह 9 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे।
शहर में हर रविवार को बंद रहेगा।
यह लॉकडाउन शनिवार रात 9 बजे शुरू होगा और सोमवार को सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा।
रैलियों, जुलूसों, गेर (होली जुलूस), यात्रा, प्रदर्शन और धरना पर प्रतिबंध रहेगा।
शादी में केवल 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। इसके लिए पहले से अनुमति लेनी होगी।
अंतिम संस्कार के जुलूस में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकते हैं और केवल 50 लोग ही शव यात्रा में शामिल हो सकते हैं।
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