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Karnataka Imposes 250 Rs Fine For Not Wearing Mask Amid Corona Crisis – Good Health


बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सख्ती बढ़ा दी है. बृहद बेंगलुरु महानगर पालिक (बीबीएमपी) क्षेत्र में सार्वजनिक रूप से फेस मास्क नहीं पहनने पर 250 रुपये का जुर्माना लगाए जाने की घोषणा की है. राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया है कि जनता कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करे.

आदेश में कहा गया है कि 200 से ज्यादा लोगों को बंद स्थानों में शादियों में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी, जबकि खुले स्थानों में 500 लोग शामिल हो सकते हैं. वहीं जन्मदिन की पार्टियों और अन्य समारोह में अधिकतम 100 लोग खुले स्थानों में शामिल ले सकते हैं, जबकि बंद स्थानों पर 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति है.

सरकार द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, बंद स्थानों में 100 से ज्यादा लोगों को अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी. बंद क्षेत्रों और श्मशान / कब्रिस्तानों में अंतिम संस्कार के लिए ये सीमा 50 व्यक्तियों की है. अगर गैर-वातानुकूलित पार्टी हॉल और डिपार्टमेंट स्टोर नियमों का पालन करने नहीं पाए गए तो उन पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. जबकि वातानुकूलित हॉल, ब्रांडेड शॉप्स और शॉपिंग मॉल को 10,000 रुपये का जुर्माना भुगतान करना होगा.

कर्नाटक में संक्रमण के 2,298 नए मामले आए

कर्नाटक में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 2,298 नए मामले सामने आए और 12 संक्रमितों की मौत हो गई. राज्य में यह लगातार दूसरा दिन है, जब कोरोना वायरस संक्रमण के 2,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं. राज्य में संक्रमण के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 9,75,955 और कुल मृतक संख्या 12,461 हो गई है.

राज्य में संक्रमण का पता लगाने के लिए अब तक 2,06,74,133 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से बुधवार को 1,08,013 नमूनों की जांच की गई. बेंगलुरु शहरी में बुधवार को 1,398 मामले सामने आए. 16,886 उपचाराधीन मामलों में से 16,743 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं और उनकी हालत स्थिर है, जबकि 143 मरीज आईसीयू में हैं.

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