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टैक्स की बात करें: सोने की बिक्री से मिलने वाले मुनाफे पर भी देना होगा टैक्स, यहां जानिए सोने पर कितना टैक्स लगता है


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  • सोने पर कर का प्रतिशत; सोने की बिक्री पर इनकम टैक्स के बारे में वो सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं

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नई दिल्लीएक घंटे पहले

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इन दिनों अगर आप सोने में निवेश करने या इसे खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपको इससे होने वाले मुनाफे पर लगने वाले टैक्स के बारे में भी पता होना चाहिए। जब आप सोना बेचते हैं, तो आप टैक्स देते हैं और टैक्स की दर इस बात पर निर्भर करती है कि इसे कैसे खरीदा जाता है। यदि आप करों का भुगतान नहीं करते हैं, तो इस आय को कर चोरी माना जाएगा। आइए जानते हैं कि सोना बेचते समय आपको कितना इनकम टैक्स देना होगा।

भौतिक सोना
भौतिक सोने में सोने के अन्य सामानों के साथ-साथ गहने और सिक्के भी शामिल हैं। अगर आपने 3 साल के भीतर सोना बेचा है, तो इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। इस बिक्री से होने वाले लाभ पर आपके आयकर स्लैब के अनुसार कर लगाया जाता है। वहीं अगर सोना 3 साल बाद बेचा जाता है तो इसे लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन माना जाता है। आपको 20% टैक्स देना होगा।

गोल्ड म्यूचुअल फंड या गोल्ड ईटीएफ
गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड से होने वाली कमाई पर फिजिकल गोल्ड की तरह ही टैक्स लगता है। इस संबंध में कोई अलग से आयकर नियम नहीं है।

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड
बांड की परिपक्वता अवधि 8 वर्ष है। लेकिन निवेशकों के पास 5 साल बाद बाहर निकलने का मौका है। यानी अगर आप इसे खत्म करना चाहते हैं तो 5 साल में कर सकते हैं. हालांकि, अगर आप रिडेम्पशन विंडो (खोलने के 5 साल बाद) या सेकेंडरी मार्केट से बाहर निकलते हैं, तो कैपिटल गेन टैक्स फिजिकल गोल्ड या गोल्ड म्यूचुअल फंड या गोल्ड ईटीएफ पर लागू होगा। गोल्ड बॉन्ड 2.50% की दर से ब्याज देते हैं और यह ब्याज आपकी कर योजना के अनुसार पूरी तरह से कर योग्य है।

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