महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामलों में भारी वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार ने कई जिलों में नाकाबंदी की है। कोरोना मामलों में तेजी से बढ़ोतरी के मद्देनजर मध्य प्रदेश सरकार भी सख्त हो रही है। महाराष्ट्र के दो जिलों, बालाघाट और छिंदवाड़ा में एक रात कर्फ्यू की घोषणा की गई है। रात का कर्फ्यू सुबह 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। इसके अलावा, अगले मेलों के संगठन को निषिद्ध कर दिया गया है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को भोपाल में मुकुट की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि लगातार सतर्कता जरूरी है। इसके बाद, राज्य में फिर से मास्क पहनने की आवश्यकता सहित मुकुट फिरौती के नियमों का पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। कोरोना के बचाव से संबंधित नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की भी बात की गई है।
इन जिलों में लगाया गया रात का कर्फ्यू
बालाघाट के जिला कलेक्टर दीपक आर्य ने मंगलवार को एक आदेश जारी किया। यह निर्णय महाराष्ट्र में कोरोना मामलों में वृद्धि के कारण किया गया था। जिला न्यायाधीश ने लोगों को सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करने और मुकुट के बचाव नियमों का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है, जिसमें मास्क पहनना भी शामिल है। कोरोना फिरौती के नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आदेश के अनुसार, सार्वजनिक कार्यक्रमों आदि के लिए प्रशासन की स्वीकृति का अनुरोध करना अनिवार्य होगा।
महाराष्ट्र से आने वालों के लिए आरटी-पीसीआर जांच आवश्यक है
शिवराज ने कहा कि महाराष्ट्र के साथ सीमावर्ती जिलों से आने वाले लोगों पर आरटी-पीसीआर परीक्षण किया जाएगा।